संस्था छोड़ने हेतु नियम
यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय
अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।
(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।
(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।
(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।
(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।
(च) निःशेष प्रमाण-पत्र ;छव क्नमे ब्मतजपपिबंजमद्ध प्रस्तुत करना होगा।
(छ) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/- रूपये जमा करना होगा।
(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें।
समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।
छत्तीसगढ़ में महाविद्यालयों में प्रवेश लेनेवाले प्रत्येक विद्यार्थी को महविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा | इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही काभागीदारी होगा |
सामान्य नियम :
§ विद्यार्थीशालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा | किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहींहोना चाहिए |
§ प्रत्येकविद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तरगतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा |
§ महाविद्यालयपरिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा,अभद्र असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहींकरेगा |
§ प्रयेकविद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियोंएवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा |
§ महाविद्यालयपरिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरलनिव्यर्सन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा |
§ महाविद्यालयतथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथावर्जित रहेगा |
§ महविद्यालयमें इधर-उधर थूकना, दीवारों कोगन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना है| असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तपाये जाने वाले विद्यार्थी पर कठोर कार्यवाही की जायेगी |
§ विद्यार्थी गनअपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या फैलाकर नहीं करेंगे | विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूररखेगा तथा अपनी मांगो को मवाने के लिये राजनितिक दलों, कार्यकर्ताओअथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा |
§ महविद्यालयपरिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा |
अध्ययन संबंधी नियम :
§ प्रत्येक विषयमें विद्यार्थी की 75% उपस्थितिअनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी | अन्यथा उसेवार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी |
§ विद्यार्थीप्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा | उनको स्वच्छरखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा |
§ ग्रंथालयद्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धरित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्तहोगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा |
§ अध्ययन सेसम्बंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्षशांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा |